{"_id":"610aa4a775dd4a0d5611350b","slug":"information-sought-for-the-vacancy-of-the-post-of-assistant-teacher","type":"story","status":"publish","title_hn":"सहायक अध्यापक का पद रिक्त होने की जानकारी तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सहायक अध्यापक का पद रिक्त होने की जानकारी तलब
Wed, 04 Aug 2021 08:01 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 04 Aug 2021 08:01 PM IST
सार
- सहायक अध्यापक का पद रिक्त होने की जानकारी तलब
विज्ञापन
मुकदमा
- फोटो : demo pic
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद व बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ से पूछा है कि क्या तबादला नीति के तहत अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए मेरठ में सहायक अध्यापक का कोई पद खाली है या नहीं। कोर्ट ने तीन हफ्ते का अंतिम अवसर देते हुए जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने बुलंदशहर की सहायक अध्यापिका बबिता की याचिका पर दिया है।
विज्ञापन
याची की मूल नियुक्ति 6नवंबर 15 को प्राइमरी स्कूल कसिया, कुशीनगर में हुई थी। उस समय शादी नहीं हुई थी तो अंतर जनपदीय तबादला नीति के तहत अपने जनपद में तबादला करा लिया। 11 मई 18को केन्द्रीय कर्मी अजीत कुमार से विवाह हो गया। वह मेरठ में तैनात हैं।और याची को ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है। आपरेशन हुआ किन्तु अभी भी इलाज चल रहा है।
विज्ञापन
12 जनवरी 20 को याची नेअंतर जनपदीय तबादले की अर्जी दी किन्तु यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि तबादले का पद मेरठ में खाली नहीं है। याची को 2दिसंबर 19 के शासनादेश के अंतर्गत लाभ पाने का हक नहीं है। 4 जनवरी 21को प्रत्यावेदन भेजा है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर यह याचिका दायर की गई है।
विज्ञापन