{"_id":"5adf81974f1c1b5c098b64d6","slug":"in-the-recruitment-of-12460-assistant-teachers-educationmakers-demanded","type":"story","status":"publish","title_hn":"12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शिक्षामित्रों ने मांगा वेटेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शिक्षामित्रों ने मांगा वेटेज
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Wed, 25 Apr 2018 01:41 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्राथमिक विद्यालयों में चल रही 12460 सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षामित्रों ने भी दावा ठोका है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की कि सुप्रीमकोर्ट के निर्देशानुसार उनको वेटेज दिया जाए, ताकि वे चयनित हो सकें। नंद किशोर और 16 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या सरकार मौजूदा भर्ती में वेटेज देने पर विचार कर रही है या उसकी कोई योजना है। प्रदेश सरकार को पांच मई तक अपना जवाब दाखिल करना है।
याचीगण का कहना था कि 12460 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन 15 दिसंबर 2016 को जारी हुआ था। उस समय याचीगण शिक्षामित्र से समायोजित सहायक अध्यापक के पद पर काम कर रहे थे। बाद में उनका समायोजन हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इस फैसले को सुप्रीमकोर्ट ने भी सही माना। 25 दिसंबर 2017 को सुप्रीमकोर्ट ने शिव कुमार पाठक केस में फैसला देते हुए शिक्षामित्रों को उनके अनुभव का लाभ देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट और अगली दो भर्तियों में अंकों का वेटेज देने का आदेश दिया है। याचीगण का कहना है कि चूंकि 12460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया 11 अप्रैल 2018 से प्रारंभ हुई है, इसलिए याचीगण को इस नई भर्ती में अंकोें का वेटेज पाने का अधिकार है।
12460 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल 2013 बैच के बीटीसी डिग्री धारकों को ग्रेड की जगह अंक दिए जाने के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
याचीगण का कहना था कि 12460 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन 15 दिसंबर 2016 को जारी हुआ था। उस समय याचीगण शिक्षामित्र से समायोजित सहायक अध्यापक के पद पर काम कर रहे थे। बाद में उनका समायोजन हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इस फैसले को सुप्रीमकोर्ट ने भी सही माना। 25 दिसंबर 2017 को सुप्रीमकोर्ट ने शिव कुमार पाठक केस में फैसला देते हुए शिक्षामित्रों को उनके अनुभव का लाभ देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट और अगली दो भर्तियों में अंकों का वेटेज देने का आदेश दिया है। याचीगण का कहना है कि चूंकि 12460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया 11 अप्रैल 2018 से प्रारंभ हुई है, इसलिए याचीगण को इस नई भर्ती में अंकोें का वेटेज पाने का अधिकार है।
विज्ञापन
12460 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल 2013 बैच के बीटीसी डिग्री धारकों को ग्रेड की जगह अंक दिए जाने के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र कर रहे हैं।
विज्ञापन