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हाईकोर्ट : आफसा अंसारी पर लगे गैंगस्टर मामले में यूपी सरकार से मांगा का जवाब

Mon, 05 Sep 2022 08:56 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 05 Sep 2022 08:56 PM IST
सार

आफसा अंसारी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। याची ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ  सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील दाखिल की।

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In the gangster case against Afsan Ansari, the answer sought from the UP government
allahabad high court - फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी पर लगे गैंगस्टर एक्ट के मामले में यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार दो हफ्ते में जवाब दाखिल करें। मामले में न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सुनवाई कर रही है। याची आफसा अंसारी का कहना है कि उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दर्ज कराई गई प्राथमिकी गलत है। आफसा अंसारी पर मऊ के दक्षिणी टोला पुलिस थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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आफसा अंसारी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। याची ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ  सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया था।
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 सोमवार को हुई सुनवाई में याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने तर्क दिया याची पर दर्ज की गई प्राथमिकी गलत है इसे रद्द किया जाए। क्योंकि, याची का किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है। न ही उनसे कोई मतलब है। इस पर कोर्ट ने 26 सितंबर को सूचीबद्ध करने का आदेश देते हुए सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है।

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