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High Court : आईटीआई छात्रों के प्रवेश दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करने व उनके प्रवेश को वैधता देने की मांग में
Fri, 24 Feb 2023 12:18 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 24 Feb 2023 12:18 AM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईटीआई छात्रों के प्रवेश को वैधता प्रदान करने की मांग में दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने दिया है।
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मुकदमा
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईटीआई छात्रों के प्रवेश को वैधता प्रदान करने की मांग में दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने दिया है। छात्र सुखवीर और ५९ अन्य की याचिका में आईटीआई, प्रतापपुर, भोगांव जिला मैनपुरी पर प्रवेश प्रक्रिया में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है।
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याचियों का कहना है कि उन्होंने कॉलेज में 30 अक्तूबर 2022 कट ऑफ डेट के पहले प्रवेश ले लिया था। लेकिन, इनका दस्तावेज को डीजीटी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। इसकी वजह से इनका प्रवेश अवैध मान लिया गया है।
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याचिका में वेबसाइट को ओपन करने की भी मांग की गई है, ताकि, उनके प्रवेश को वैधता प्रदान की जा सके। साथ ही २५ जनवरी २०२३ के वेबसाइट ओपन न करने के आदेश को भी निरस्त करने की मांग की गई है। याचिका में ये भी कहा गया है कि ऐसे ही अन्य संस्थान है जिन्होंने अपने छात्रों के दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं। कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि दो मार्च नियत की है।
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