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UP : माफिया मुख्तार अंसारी के सालों को फौरी राहत, अगली सुनवाई तक किसी भी कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Wed, 29 Nov 2023 04:30 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 29 Nov 2023 04:30 PM IST
सार

विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जबरन काबिज होने और संपत्तियों को हड़पने के आरोप में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मसूद ने गाजीपुर के थाने में इसी साल दर्ज कराई थी। 

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Immediate relief to mafia Mukhtar Ansari, High Court bans any action till next hearing.
माफिया मुख्तार अहमद का साला सरजील। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

माफिया मुख्यार अंसारी के सालों को हाईकोर्ट से फौरी तौर पर राहत मिल गई है। कोर्ट ने माफिया के साले सरजील रजा और अनवर शहजाद के साथ ही करीबी जाकिर हुसैन के खिलाफ अगली सुनवाई होने तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट पर भी आगे की कार्यवाही तक रोक लगा दी है। अदालत ने यह आदेश सरजील रजा व अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जबरन काबिज होने और संपत्तियों को हड़पने के आरोप में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मसूद ने गाजीपुर के थाने में इसी साल दर्ज कराया था।

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आरोप था कि मुख्तार अंसारी के दोनों सालों सरजील रजा और अनवर शहजाद के साथ ही उनके करीबी जाकिर हुसैन ने उनकी विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 12 साल पहले कब्जा कर लिया था और संपत्तियों हड़प ली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार और शिकायतकर्ता मसूद से जवाब तलब किया है। 12 साल की देरी से दर्ज कराई गई एफआईआर को आधार बनाया गया है। 

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