शासन ने मांगा जवाब : माफिया अशरफ की कुर्क जमीन पर कैसे हुआ अवैध कब्जा, प्रशासनिक अमले में खलबली
पिछले हफ्ते यह मामला सामने आया और इसके बाद से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। प्रकरण यह है कि माफिया अशरफ की 2008 में एयरपोर्ट क्षेत्र में शाहा उर्फ पीपलगांव में स्थित गैंगस्टर एक्ट में कुर्क जमीन पर भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर लिया। दो मकानों का निर्माण कराने के साथ ही प्लॉटिंग भी कर दी।
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माफिया अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की गैंगस्टर में कुर्क जमीन पर प्लाॅटिंग, मकान निर्माण के मामले का शासन ने संज्ञान लिया है। अमर उजाला में छपी खबर का हवाला देते हुए इस मामले में जिले के आला अफसरों को एक पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि प्रकरण की विस्तृृत जांच कर जल्द से जल्द आख्या प्रस्तुत की जाए।
पिछले हफ्ते यह मामला सामने आया और इसके बाद से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। प्रकरण यह है कि माफिया अशरफ की 2008 में एयरपोर्ट क्षेत्र में शाहा उर्फ पीपलगांव में स्थित गैंगस्टर एक्ट में कुर्क जमीन पर भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर लिया। दो मकानों का निर्माण कराने के साथ ही प्लॉटिंग भी कर दी। गौरतलब है कि पुलिस ने दो जमीनों को कुर्क किया था, जिनमें से एक के बारे में पिछले दिनों यह जानकारी सामने आई कि उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई।
अमर उजाला ने सात जुलाई को खबर प्रकाशित कर इस मामले को प्रमुखता से उठाया था, जिसका संज्ञान शासन ने ले लिया है। सूत्रों का कहना है कि अमर उजाला में प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए शासन ने जनपद के आला अफसरों को एक पत्र भेजा है। इसमें निर्देशित किया है कि प्रकरण की विस्तृत जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रेषित करें। इसके बाद से अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है।
दो बार भेजी जा चुकी है रिपोर्ट: एसडीएम सदर
अशरफ की कुर्क संपत्ति पर मकान निर्माण व प्लॉटिंग के मामले में प्रशासक की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे हैं। कार्रवाई के दौरान तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट की ओर से एसडीएम सदर को कुर्क की गई दोनों जमीनों का प्रशासक नियुक्त किया गया था। इस प्रकरण में एसडीएम सदर अभिषेक कुमार सिंह का कहना है कि मामला करीब तीन महीने पहले ही संज्ञान में आया था। जिस पर संबंधित भूमि पर बने दो मकान व प्लाॅटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण को दो बार रिपोर्ट प्रेषित की गई। पहली बार पांच मार्च व दूसरी बार 10 मई को पत्र भेजा गया था।
जमीन कुर्क होने के बाद संबंधित थाने की जिम्मेदारी होती है कि वहां पर अतिक्रमण न हो। फिर भी माफिया अशरफ की कुर्क जमीन पर अतिक्रमण हो गया है। फिलहाल, छह जुलाई 2024 को ध्वस्तीकरण के लिए डीसीपी नगर का पत्र आया है। इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। - अजीत सिंह, सचिव, पीडीए