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हाईकोर्ट सख्त, बेसिक शिक्षा निदेशक को वारंट जारी कर तलब करने की चेतावनी

Fri, 25 Sep 2020 11:21 AM IST
इलाहाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: इलाहाबाद ब्यूरो Updated Fri, 25 Sep 2020 11:21 AM IST
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high court taken strong action against basic education directer over 68500 assistant teacher recruitment case
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
प्रयागराज। 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में सफल अभ्यर्थी को कोर्ट के आदेश के बावजूद काउंसलिंग में न बुलाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक को चेतावनी दी कि यदि अगली सुनवाई तक आदेश का पालन नहीं होता है तो अदालत निदेशक के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उनको तलब करेगी। नेहा परवीन की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने यह आदेश दिया। याचिका की सुनवाई 14 अक्तूबर को होगी।
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इससे पूर्व कोर्ट के आदेश पर याची को एक अंक दिया गया, जिससे वह चयन सूची में शामिल हो गई। कोर्ट ने याची को काउंसलिंग के लिए बुलाने और सफल होने पर परिणाम घोषित करने के लिए कहा था। साथ ही आदेश का पालन करने अथवा ऐसा न करने का कारण बताने का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को आदेश के पालन का एक और मौका दिया तथा ऐसा न करने पर निदेशक को हाजिर होने का निर्देश दिया गया।
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इस आदेश के बावजूद न तो याची की काउंसलिंग कराई गई और न ही निदेशक कोर्ट में हाजिर हुए। उनकी ओर से कोई हलफनामा दाखिल कर जवाब भी नहीं दिया गया। इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने निदेशक को आदेश के पालन का एक और मौका देते हुए कहा कि यदि अब भी आदेश का पालन नहीं हुआ तो निदेशक को हाजिर करने के लिए अदालत जमानती वारंट जारी करेगी।
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