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ऑनर किलिंग की आशंका जताने वाली युवती को पेश करने का निर्देश

Mon, 12 Oct 2020 01:26 AM IST
इलाहाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: इलाहाबाद ब्यूरो Updated Mon, 12 Oct 2020 01:26 AM IST
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high court ordered to produce girl who felt honor killing before the court
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने ऑनर किलिंग की आशंका जताते हुए याचिका दाखिल करने वाली झूंसी के हवेलिया की युवती को उसके पिता की अभिरक्षा से मुक्त कर अदालत में पेश करने निर्देश दिया है। कोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज से कहा कि वह युवती को उसके पिता से छुड़ाकर 12 अक्तूबर को अदालत में पेश करें। इस दौरान उसे नारी निकेतन खुल्दाबाद में रखा जाए। युवती को 12 अक्तूबर को कोविड नियमों का पालन करते हुए दो बजे कोर्ट में पेश करने का निर्देश है।
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रोशनी (20) ने अपनी पसंद के लड़के से शादी की है, जिसका परिवार के लोग विरोध कर रहे हैं। रोशनी के पिता ने इस मामले में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके बाद मामले के विवेचक ने उसे बरामद कर पिता को सौंप दिया। इस पर कोर्ट ने विवेचक से पूछा कि उन्होंने किस कानून के तहत ऐसा किया है।
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रोशनी की ओर से विकास कुमार द्वारा दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर सुनवाई कर रहे हैं। याची का कहना है कि पांच जून 20 को उन्होंने आर्यसमाज कृष्णनगर प्रयागराज में शादी कर ली है। पिता रोशनलाल ने रोशनी के अपहरण की रिपोर्ट 10 जून को झूंसी थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने याची की पत्नी रोशनी को पकड़ कर उसके पिता को सौंप दिया। याची पति ने अपनी पत्नी को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। कोर्ट ने एसएसपी को रोशनी को कोर्ट में हाजिर करने का निर्देश दिया है।
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