फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Highcourt news: Order to cancel appointment of survey accountants of Obra canceled

Highcourt news: ओबरा के सर्वे लेखपालों की नियुक्ति निरस्त करने का आदेश रद्द

Mon, 11 Jan 2021 11:40 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 11 Jan 2021 11:40 PM IST
विज्ञापन
Highcourt news: Order to cancel appointment of survey accountants of Obra canceled
allahabad highcourt - फोटो : prayagraj
 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र, ओबरा के सर्वे लेखपालों की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है और याचियों को समस्त सेवा परिलाभों का हकदार करार दिया है।
विज्ञापन


सहायक अभिलेख अधिकारी ओबरा ने कैमूर सर्वे एजेंसी के कर्मियों को समायोजित करने के लिए याचियों की नियुक्ति निरस्त कर दी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने चंद्र शेखर सिंह यादव व अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
विज्ञापन


याचीगण को 11 जुलाई 96 को अस्थायी सर्वे लेखपाल पद पर नियुक्ति की गयी। 17 सितंबर 96 को सरकार ने नियुक्ति पर बैन लगा दिया और कहा कि जो नियुक्ति या प्रोन्नति की गयी है वह स्वत: निरस्त हो जायेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


16 अक्तूबर 96 को आयुक्त वाराणसी ने जिलाधिकारी वाराणसी व मिर्जापुर को कैमूर सर्वे एजेंसी के 36 कर्मचारियों के समायोजन का आदेश दिया, जिसके कारण याचियों को सेवा से हटा दिया गया।


इस आदेश को चुनौती दी गई थी। याचियों का कहना था कि नियुक्ति पर बैन लगाने का सरकारी आदेश उनकी नियुक्ति के बाद आया है। इसलिए उनपर लागू नहीं होगा। दूसरे नियमानुसार  बिना एक माह की नोटिस दिए बर्खास्त करने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। कोर्ट ने याचियों की बर्खास्तगी रद्द कर दी 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed