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अब 20 अप्रैल से नही खुलेंगी जिला अदालतें, कोरोना महामारी की भयावता के मद्देनजर हाइकोर्ट ने बदला निर्णय

Sun, 19 Apr 2020 03:15 PM IST
news desk amar ujala, prayagraj Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो Updated Sun, 19 Apr 2020 03:15 PM IST
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high court
इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैश्विक महामारी कोरोना की भयावहता को देखते हुए 20 अप्रैल से जिला अदालतों को खोलने के फैसले को वापस ले लिया है। 27 अप्रैल तक जिला अदालतें, कामर्शियल कोर्ट, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण एवं भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिकरण पूर्व की भांति कार्य करेगी।
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केवल अतिआवश्यक मुकदमो की ही सुनवाई करेगी। अदालतें आम लोगों के लिए बंद रहेगी।\nमहानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी जिला न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों को आदेश जारी कर इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।
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18 अप्रैल को कोरोना वायरस से पीडित जिलों को छोडकर प्रदेश की जिला अदालतों को खोलने का निर्णय लिया गया था। किन्तु प्रतिकूल रिपोर्ट आने के बाद अदालतों को खोलने का निर्णय वापस ले लिया गया है। अब इस संबंध में 27 अप्रैल को आगे की कार्य योजना पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा।इसकी जानकारी निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दी है।
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