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High Court : सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अदालत का चक्कर क्यों लगा रहे कर्मचारी, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

Mon, 02 Dec 2024 06:14 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 02 Dec 2024 06:14 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत ने हाथरस के जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद से सेवानिवृत्त उदय प्रताप सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। 21 अगस्त 2023 को सेवानिवृत याची ने जीपीएफ व अन्य बकाये के भुगतान की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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High Court: Why are employees visiting the court for retirement benefits, High Court expressed displeasure
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

सेवानिवृत्ति लाभों व वेतन बकाये की अदायगी को लेकर लंबित मुकदमों से नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव वित्त को व्यक्तिगत हलफनामे संग तलब किया है। पूछा है कि सेवानिवृत्ति के बाद वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अदालत के चक्कर लगा रहे कर्मचारियों के विवादों के निस्तारण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत ने हाथरस के जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद से सेवानिवृत्त उदय प्रताप सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। 21 अगस्त 2023 को सेवानिवृत याची ने जीपीएफ व अन्य बकाये के भुगतान की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने पंचायती राज विभाग के निदेशक से हलफनामा तलब कर 23 अक्तूबर तक भुगतान नहीं करने का कारण पूछा था। लेकिन, अब तक हलफनामा दाखिल नहीं हुआ।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि सेवानिवृत्त होने के बाद विभागीय गलती से ऐसे कई कर्मचारी अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हैं। बड़ी संख्या में उनकी याचिकाएं लंबित हैं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव वित्त को छह फरवरी तक अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। कहा है कि व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल कर बताएं कि सेवानिवृत्ति के बाद वेतन और अन्य वित्तीय लाभों को लेकर उठे विवादों के निस्तारण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

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