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हाईकोर्ट : हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे महिला सहित दो आरोपी बरी

Tue, 01 Feb 2022 02:01 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 01 Feb 2022 02:01 AM IST
सार

कोर्ट ने कहा कि गवाहों के अनुसार शव के पास कोई सबूत नहीं मिला। शव से दो सौ मीटर की दूरी पर खाली कारतूस मिले थे, जिन्हें जांच अधिकारी द्वारा बरामद किया था।

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High Court: Two accused including woman serving life sentence in murder case acquitted
Allahabad High Court

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के गांधीपार्क इलाके में हुई युवक की हत्या के मामले में महिला सहित दो आरोपियों को सजा से मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने मामले में निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। 

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कोर्ट ने कहा कि गवाहों के अनुसार शव के पास कोई सबूत नहीं मिला। शव से दो सौ मीटर की दूरी पर खाली कारतूस मिले थे, जिन्हें जांच अधिकारी द्वारा बरामद किया था। साथ ही घटना की निरंतरता और सुसंगतता पर संदेह है। कोर्ट ने कहा कि मामले में निचली अदालत द्वारा ठीक से विचार नहीं किया गया। 

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अलीगढ़ में गांधीपार्क थाने का है मामला
अलीगढ़ जिले के गांधीपार्क थाने में इंद्रभान सिंह सैनी की ओर से चार जनवरी 2016 को भाई नरेंद्र सैनी की हत्या में चार लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उसका आरोप था कि उसका भाई नरेंद्र अपने घर के सामने खड़ा था। तभी पिंकू उर्फ जितेंद्र, सोनू, मोनू मौके पर पहुंचे और पिंकू ने उसके भाई को मारने के इरादे से लाइसेंसी राइफल से गोली चला दी।


पिंकू की मां ईश्वरी देवी ने अपने पुत्रों को गोली चलाने के लिए उकसाया। मामले में निचली अदालत ने सुनवाई करते हुए चारों को घटना का दोषी पाया और आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये की सजा सुनाई।


पिंकू को आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की अतिरिक्त सजा सुनाई थी। पिंकू और ईश्वरी देवी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में साक्ष्यों की संदिग्धता के आधार पर आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

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