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High Court : तथ्य के प्रश्न हल करना ट्रायल कोर्ट का क्षेत्राधिकार, मुकदमा रद्द करने की मांग खारिज

Mon, 14 Oct 2024 12:50 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 14 Oct 2024 12:50 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की अदालत ने प्रगति कपूर की ओर से गाजियाबाद के ट्रायल कोर्ट से जारी समन के साथ चल रही संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए दिया है।

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High Court: Trial court has jurisdiction to resolve questions of fact, rejects plea to quash case
court - फोटो : stock.adobe

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खोने के आधार पर चेक अनादरण की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इन्कार कर दिया। कहा कि विवादित चेक ही खोई हुई चेक है, यह तथ्य का प्रश्न है। इसे हल करने का क्षेत्राधिकार ट्रायल कोर्ट के पास है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की अदालत ने प्रगति कपूर की ओर से गाजियाबाद के ट्रायल कोर्ट से जारी समन के साथ चल रही संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए दिया है। मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद का है। सनी रैना ने याची के खिलाफ एन आई एक्ट के तहत जिला अदालत गाजियाबाद में परिवाद दाखिल किया है।

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कोर्ट ने याची के खिलाफ समन जारी कर बतौर आरोपी तलब किया था। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दलील दी कि याची की चेकबुक खो गई थी। इसकी सूचना मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई गई है। विपक्षी ने खोई चेकबुक की चेक का दुरुपयोग किया है। लिहाजा, समन आदेश और आपराधिक कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।

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वहीं, राज्य सरकार के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया। कहा कि यह सही है कि याची ने चेकबुक की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई है। लेकिन, उसमें विशिष्ट रूप से विवादित चेक का विवरण अंकित नहीं है। इससे यह कहना कि विवादित चेक खोई चेकबुक का हिस्सा है, यह विश्वसनीय नहीं है। याची ने चेक में किए हस्ताक्षर को स्वीकार किया है।

कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कहा कि विवादित चेक याची की खोई चेक ही है, यह तथ्य का प्रश्न है। इसको बिना ट्रायल के तय किया जा सकता। पुलिस को चेकबुक की गुमशुदगी की दी गई सूचना भी अस्पष्ट है। लिहाजा, ट्रायल कोर्ट की ओर से याची के खिलाफ जारी समन आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है।

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