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सहायक अध्यापक भर्ती: बीटीसी 2015 बैच का बैक पेपर देने वालों ने भी मांगा मौका

Sat, 27 Jun 2020 07:15 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 27 Jun 2020 07:15 PM IST
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high court: those who gave back papers also asked for a chance
teacher - फोटो : social media

69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जो बीटीसी 2015 बैच के हैं और एक विषय में बैक पेपर आ जाने की वजह से आवेदन भरते समय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं थे। मांग की गई है कि बैक पेपर का रिजल्ट आने के बाद याचीगण को मूल परीक्षा परिणाम आने की तिथि से सफल मानते हुए काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाए।

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संतराम मौर्य और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने इस मामले में प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से नौ जुलाई तक जवाब मांगा है। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक याचीगण 2015 बैच के बीटीसी अभ्यर्थी हैं। इसके चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट 11 दिसंबर 2018 को जारी हुआ। इनमें से कुछ अभ्यर्थियों ने एक विषय में अंक कम होने या असफल होने के कारण बैक पेपर भरा।
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69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2018 थी। इसलिए याचीगण ने उस समय आवेदन कर दिया था। सात अगस्त 2019 को बैक पेपर का परिणाम आया और वे सफल हो गए। याचीगण ने मांग की है कि उनका इस आधार पर अभ्यर्थन निरस्त न किया जाए कि आवेदन की अंतिम तिथि को निर्धारित योग्यता नहीं रखते थे। बैक पेपर के परिणाम को मूल परिणाम का ही हिस्सा मानते हुए उनको 2015 बैच का ही सफल अभ्यर्थी मानते हुए काउंसिलंग में शामिल होने की अनुमति दी जाए। मामले की अगली सुनवाई नौ जुलाई को होगी।

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