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High Court : कत्ल के आरोपी की जमानत अजीऱ् खारिज

Tue, 24 May 2022 12:30 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 24 May 2022 12:30 AM IST
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High Court: The bail plea of ??the accused of murder rejected
कत्ल के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जानलेवा हमले और हत्या के आरोपित रोहित को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है। मामले में सह अभियुक्त संजय कुमार भारतीया की अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने केस का ट्रायल यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति ओपी त्रिपाठी ने रोहित की जमानत अर्जी पर दिया है।

प्रतिवादी ने जमानत अर्जी का विरोध किया। तर्क दिया कि जिनकी मृत्यु हुई है वह 18 अक्तूबर 2020 की शाम सिरसा से मोटरसाइकिल पर अपने घर आ रहे थे। लवकुश, रोहित, अर्जुन सहित आठ लोगों ने उसे सराय ममरेज थाना क्षेत्र में कामधेनु कॉवेंट स्कूल के पास घेरकर हमला कर दिया। उनके हाथों में फरसा, कुल्हाड़ी, बल्लभ, गंडासा, सरिया थी। हमले में वह बेहोश हो गए लोग दौड़े तो हमलावर अधमरा छोड़कर भाग गए। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। इसकी एफआइआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने मुकदमा लिखने के बाद आरोपितों की गिरफ्तारी शुरू की। जमानत के लिए आरोपित रोहित ने हाई कोर्ट में अर्जी दी जिसकी सुनवाई की गई। याची का कहना था कि ग्राम पंचायत चुनाव में झगड़े के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। एफआइआर दर्ज करने में दो दिन की देरी की गई है। याची 25 अगस्त 2021 से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ब्यूरो
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