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हाईकोर्ट : डॉ. बंसल हत्याकांड के दूसरे आरोपी की जमानत अर्जी भी मंजूर
Mon, 20 Dec 2021 11:57 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 20 Dec 2021 11:57 PM IST
सार
घटना 11 जनवरी 2017 को हुई थी। डॉ. एके बंसल अपने नर्सिंग होम में मरीज देख रहे थे, उसी समय शाम को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। कीडगंज थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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कोर्ट
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. एके बंसल हत्याकांड के दूसरे आरोपी अबरार मुल्ला उर्फ मो. अबरार खान की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एसडी सिंह की एकल खंडपीठ कर रही थी। इसके पहले हाईकोर्ट ने सह आरोपी आलोक सिन्हा को भी जमानत दे दी थी।
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घटना 11 जनवरी 2017 को हुई थी। डॉ. एके बंसल अपने नर्सिंग होम में मरीज देख रहे थे, उसी समय शाम को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। कीडगंज थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। याची के अधिवक्ता इमरानउल्ला ने कहा कि विवेचना मेें चार वर्ष बाद आरोपित का नाम सामने लाया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि आरोपित आलोक सिन्हा ने जेल में बंद रहने के दौरान दिलीप मिश्रा और अख्तर कटरा से मिलकर डॉ. बंसल की हत्या का षडयंत्र रचा था।
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कहा गया कि अबरार मुख्य आरोपित था, जबकि उसका कोई सीधा साक्ष्य नहीं है। घटना के चार वर्ष बाद याची को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि डॉ. बंसल की हत्या मेें यह मुख्य आरोपित है, जिसने भाड़े के बदमाशों से हत्या कराई है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया।
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