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हाईकोर्ट : गिरोहबंदी के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर

Wed, 16 Feb 2022 12:30 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 16 Feb 2022 12:30 AM IST
सार

याची के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष कहा कि वह निर्दोष है। उसे जानबूझकर फंसाया गया है। उसकेखिलाफ पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने तमाम परिस्थितियों को देखते हुए जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया।

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High Court: The bail application of the accused of gang-rape has been approved
अदालत का फैसला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरोहबंदी के मामले में जेल में बंद अलीगढ़ जिले के राकेश कुमार की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है।  यह आदेश न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह ने राकेश कुमार की याचिका पर दिया है।

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याची के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष कहा कि वह निर्दोष है। उसे जानबूझकर फंसाया गया है। उसकेखिलाफ पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने तमाम परिस्थितियों को देखते हुए जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया।

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