{"_id":"620bf83c435e1f390952de3c","slug":"high-court-the-bail-application-of-the-accused-of-gang-rape-has-been-approved","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट : गिरोहबंदी के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट : गिरोहबंदी के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर
Wed, 16 Feb 2022 12:30 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 16 Feb 2022 12:30 AM IST
सार
याची के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष कहा कि वह निर्दोष है। उसे जानबूझकर फंसाया गया है। उसकेखिलाफ पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने तमाम परिस्थितियों को देखते हुए जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया।
विज्ञापन
अदालत का फैसला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरोहबंदी के मामले में जेल में बंद अलीगढ़ जिले के राकेश कुमार की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह ने राकेश कुमार की याचिका पर दिया है।
विज्ञापन
याची के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष कहा कि वह निर्दोष है। उसे जानबूझकर फंसाया गया है। उसकेखिलाफ पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने तमाम परिस्थितियों को देखते हुए जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया।
विज्ञापन