फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High court strict in the matter of continuation of pension to others in the name of dead disabled, order to give decision in four months

मृत दिव्यांगों के नाम पर दूसरे को पेंशन जारी रखने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, चार माह में फैसला देने का आदेश

Fri, 27 Aug 2021 05:41 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 27 Aug 2021 05:41 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने माधव सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची ने मथुरा के गोवर्धन विकास खंड में थाना भगोरा ग्राम बछगांव के निवासी ओंकार, भागीरथ, प्रेमवती, होतीलाल के खिलाफ फर्जी दिव्यांग पेंशन लेने के आरोप में अर्जी दी है।

विज्ञापन
High court strict in the matter of continuation of pension to others in the name of dead disabled, order to give decision in four months
कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिव्यांग पेंशन पाने वाले लोगों की मौत के बाद अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी लोगों को पेंशन भुगतान जारी रखने के मामले को लेकर कायम आपराधिक केस को चार माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन मथुरा से कहा है कि धारा 156(3) के तहत दाखिल अर्जी को दोनों पक्षों को सुनकर कोई वैधानिक अड़चन न हो तो नियत समय में विचारण पूरा करें।
विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने माधव सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची ने मथुरा के गोवर्धन विकास खंड में थाना भगोरा ग्राम बछगांव के निवासी ओंकार, भागीरथ, प्रेमवती, होतीलाल के खिलाफ फर्जी दिव्यांग पेंशन लेने के आरोप में अर्जी दी है। उसकी शिकायत पर जांच में फर्जी लोगों द्वारा पेंशन लेने की पुष्टि हुई और 29 जनवरी 18 से पेंशन बंद कर दी गई। जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी ने बैंक को वसूली कार्रवाई करने का पत्र लिखा है। कुछ वसूली भी की गई है। 23 जुलाई 19 को कोर्ट में दाखिल अर्जी को निर्णीत न कर किसी न किसी कारण से लटकाए रखा गया है, जिसे तय करने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। 
विज्ञापन
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने माधव सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची ने मथुरा के गोवर्धन विकास खंड में थाना भगोरा ग्राम बछगांव के निवासी ओंकार, भागीरथ, प्रेमवती, होतीलाल के खिलाफ फर्जी दिव्यांग पेंशन लेने के आरोप में अर्जी दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed