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High Court : लोक अदालत में न्यायिक अफसर से अभद्रता मामले में हाईकोर्ट सख्त, आरोपी अधिवक्ताओं से जवाब तलब
Thu, 29 Sep 2022 10:15 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 29 Sep 2022 10:15 PM IST
सार
इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में सचिव राधा माधव शर्मा, तरुण वार्ष्णेय, गिरि सिंह, मनोज शर्मा, रुकेंद्र सारस्वत और उमेश पर हाथरस जिला न्यायालय में 19 अक्तूबर तक उन्हें प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद ने दिया है।
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- फोटो : istock
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस जिला न्यायालय में 13 अगस्त को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के न्यायिक अफसर से अभद्रता करने व महिला वादकारी से मारपीट करने के मामले में हाथरस बार एसोसिएशन के सचिव सहित कई अधिवक्ताओं को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। कोर्ट ने क्यों न आपराधिक अवमानना के आरोप में दंडित किया जाए।
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इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में सचिव राधा माधव शर्मा, तरुण वार्ष्णेय, गिरि सिंह, मनोज शर्मा, रुकेंद्र सारस्वत और उमेश पर हाथरस जिला न्यायालय में 19 अक्तूबर तक उन्हें प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद ने दिया है।
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सचिव सहित अन्य अधिवक्ता पर आरोप है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान बार सचिव 50 अधिवक्ताओं के साथ पहुंचे और उन्होंने न्यायिक अफसर से अभद्रता की और महिला वादकारी से मारपीट की। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है।
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