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क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी गोरखपुर के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Tue, 14 Jul 2020 08:14 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 14 Jul 2020 08:14 PM IST
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High court stayed the suspension of Regional Transport Officer Gorakhpur
jammu court - फोटो : सोशल मीडिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी गोरखपुर श्याम लाल राम के निलंबन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। श्याम लाल को एक बस की दुघर्टना के बाद लापरवाही के आरोप में 17 मार्च को निलंबित कर दिया गया था। निलंबन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की। 
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याची का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी का कहना था कि 12 फरवरी 2020 को हुई एक दुघर्टना की वजह से याची को निलंबित कर दिया गया। जबकि उसका संबंध सिर्फ वाहन के पंजीकरण से है। दुघर्टना वाहन चालक की लापरवाही से हुई। रिकार्ड पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे पंजीकरण में किसी खामी का पता चलता हो। 90 दिन बीत जाने के बाद भी याची को चार्जशीट नहीं दी गई है। कोर्ट ने निलंबन पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से इस मामले में चार सप्ताह में जवाब मांगा है। याची को भी प्रतिउत्तर देने के लिए दो सप्ताह का मौका दिया है।
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