फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court states that the state government cannot refuse payment due to a lack of budget.

यूपी : हाईकोर्ट ने कहा- राज्य सरकार बजट के अभाव में भुगतान से इन्कार नहीं कर सकती

Sat, 31 Oct 2026 05:09 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 31 Oct 2026 05:09 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपूर्ति प्राप्त करने के बाद बजट की कमी का हवाला देकर निर्माण कंपनी को भुगतान नहीं करने के उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है।

विज्ञापन
High Court states that the state government cannot refuse payment due to a lack of budget.
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपूर्ति प्राप्त करने के बाद बजट की कमी का हवाला देकर निर्माण कंपनी को भुगतान नहीं करने के उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को ‘मॉडल एम्प्लॉयर’ माना जाता है। ऐसे में बजट के अभाव में भुगतान से इन्कार करने का उसका दृष्टिकोण पूरी तरह अस्वीकार्य है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने मेसर्स एसआरके कंस्ट्रक्शन कंपनी की याचिका पर यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान विपक्षी अधिवक्ता ने बताया कि धन की कमी के कारण याचिकाकर्ता को भुगतान नहीं किया जा सका। सामग्री की आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017 के बीच की गई थी। उस समय के वार्षिक बजट की बची हुई धनराशि राज्य को वापस चली गई है। इसलिए नया बजट मिलने के बाद ही भुगतान संभव है।
विज्ञापन


इस पर कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि राज्य ने जरूरत पड़ने पर कंपनी से सामग्री की आपूर्ति करा ली लेकिन अब धन की कमी बताकर भुगतान नहीं कर रहा है। खंडपीठ ने प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग को छह सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता की देय राशि जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed