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High Court : हाईकोर्ट ने सांख्यिकी एवं शोध अधिकारियों के विवादित भर्ती परिणामों पर मांगा जवाब

Sat, 13 Jul 2024 11:47 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 13 Jul 2024 11:47 AM IST
सार

याची ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी व सहायक शोध अधिकारी भर्ती में पात्रता और चयन प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। याची ने दावा किया है कि 19 सितंबर 2019 को दिए गए भर्ती विज्ञापन में ओ-लेवल प्रमाणपत्र की योग्यता थी।

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High Court sought answers on the disputed recruitment results of statistics and research officers.
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सहायक सांख्यिकी अधिकारी व सहायक शोध अधिकारी भर्ती के परिणाम को चुनौती दी गई है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) व प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की कोर्ट ने यह आदेश कौशल किशोर गौतम और सात अन्य की ओर से दायर की गई याचिका पर दिया है।

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याची ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी व सहायक शोध अधिकारी भर्ती में पात्रता और चयन प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। याची ने दावा किया है कि 19 सितंबर 2019 को दिए गए भर्ती विज्ञापन में ओ-लेवल प्रमाणपत्र की योग्यता थी। इसके बाद भी इस योग्यता को पूरा करने में विफल रहने वालों के नाम अंतिम चयन सूची में हैं। कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ताओं की चिंताओं का समाधान करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई, 2024 को निर्धारित की गई है। 

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