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हाईकोर्ट ने अधिक वेतन भुगतान की वसूली आदेश पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से मांगा जवाब

Sat, 31 Aug 2024 05:16 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 31 Aug 2024 05:16 PM IST
सार

कोर्ट ने साथ ही वित्त एवं ऑडिट अधिकारी औरैया से भी जवाब मांगा है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने कानून के खिलाफ सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक से अधिक वेतन भुगतान की वसूली का आदेश जारी किया। क्यों न सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आदेश पारित करने पर अवमानना कार्यवाही की जाए।

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High Court seeks reply from Secretary of Basic Education Council on recovery order of excess salary payment
अदालत (सांकेतिक) - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कहा कि बताएं विभागीय गलती से अधिक वेतन भुगतान की वसूली के आदेश क्यों दिए जा रहे हैं।

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कोर्ट ने साथ ही वित्त एवं ऑडिट अधिकारी औरैया से भी जवाब मांगा है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने कानून के खिलाफ सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक से अधिक वेतन भुगतान की वसूली का आदेश जारी किया। क्यों न सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आदेश पारित करने पर अवमानना कार्यवाही की जाए। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने राम प्रकाश की याचिका पर अधिवक्ता असीम कुमार राय को सुनकर यह आदेश दिया है।
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याची प्राथमिक विद्यालय नेवादा से प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुआ। इस दौरान वित्त एवं ऑडिट अधिकारी ने अधिक वेतन भुगतान की रिपोर्ट दी और वसूली के बाद पेंशन तय करने की संस्तुति की। वसूली आदेश जारी किया गया। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।
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याची के वकील ने दलील दी कि विभागीय गलती से कर्मचारी को जारी अधिक वेतन की वसूली सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह केस के फैसले का खुला उल्लंघन है। कोर्ट ने याची को सेवानिवृत्ति परिलाभों सहित पेंशन का तत्काल भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही वसूली आदेश पर रोक लगाते हुए अधिकारियों से दो हफ्ते में हलफनामा मांगा है। कहा है कि आदेश का पालन न करने की दशा में 18 सितंबर को हाजिर होंगे। 

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