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हाईकोर्ट : नियुक्ति के बावजूद ज्वाइनिंग न कराने पर सचिव परीक्षा नियामक से मांगा जवाब 

Sat, 22 Jan 2022 11:35 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 22 Jan 2022 11:35 PM IST
सार

याची अधिवक्ता का कहना है कि याची अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी है। लिखित परीक्षा में सफल घोषित किया गया। जिला आवंटित किया गया है। उसने शैक्षिक दस्तावेज दिखाए और पांच दिसंबर, 2020 को उसे नियुक्ति पत्र जारी किया गया।

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High Court: Seeking answer from Secretary Examination Regulator for not joining despite appointment
मुकदमा - फोटो : demo pic

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हुए को नियुक्ति-पत्र जारी होने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं कराने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज से जवाब तलब किया है। प्राधिकारी को अपना जवाब दो हफ्ते में देना है। यह आदेश न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर के गौतम मंझोलिया की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने सरकारी वकील से भी इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

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याची अधिवक्ता का कहना है कि याची अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी है। लिखित परीक्षा में सफल घोषित किया गया। जिला आवंटित किया गया है। उसने शैक्षिक दस्तावेज दिखाए और पांच दिसंबर, 2020 को उसे नियुक्ति पत्र जारी किया गया। उसे सात दिन में चार्ज लेने का निर्देश दिया गया, लेकिन बीएसए  ने ज्वाइन नहीं कराया, तो याची ने प्रत्यावेदन दिया। एक जुलाई 2021 के प्रत्यावेदन तय नहीं किया गया है और न ही उसे इसका कारण बताया जा रहा है।

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