UP: 'पति-पत्नी जीवित और तलाक नहीं लिया गया तो नहीं कर सकते दूसरी शादी', इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: आकाश दुबे
Updated Tue, 12 Mar 2024 09:46 PM IST
सार
तलाक लिए बिना सहमति संबंध में रह रही महिला की सुरक्षा की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही दो हजार रुपये हर्जाना भी लगाया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला