फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court said that if husband and wife are alive and divorce not taken then second marriage cannot be legal

UP: 'पति-पत्नी जीवित और तलाक नहीं लिया गया तो नहीं कर सकते दूसरी शादी', इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी

Tue, 12 Mar 2024 09:46 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: आकाश दुबे Updated Tue, 12 Mar 2024 09:46 PM IST
सार

तलाक लिए बिना सहमति संबंध में रह रही महिला की सुरक्षा की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही दो हजार रुपये हर्जाना भी लगाया है।

विज्ञापन
High Court said that if husband and wife are alive and divorce not taken then second marriage cannot be legal
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल ने कासगंज की पूजा कुमारी व अन्य की सहमति संबंध में रहने के कारण सुरक्षा की मांग में दाखिल याचिका दो हजार रुपये हर्जाना लगाते हुए खारिज कर दी है। याचीगण ने पहले एसपी कासगंज से सुरक्षा की मांग की थी सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट पहुंचे। दूसरे पक्ष के वकील ने कहा कि प्रथम याची दो बच्चों की मां है और याची दो के साथ संबंध में रह रही हैं। कोर्ट ने इसे विधि विरुद्ध माना और सुरक्षा देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed