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हाईकोर्ट ने कहा : कर्मचारी को परिलाभों का भुगतान करें या बताएं कारण

Fri, 21 Jan 2022 02:13 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 21 Jan 2022 02:13 AM IST
सार

याचिका की सुनवाई 21 मार्च को होगी। याची के अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने कहा कि डेढ़ साल पहले सेवानिवृत्त याची को पेंशन आदि सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

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High Court said: pay benefits to the employee or give reasons
Allahabad High Court - फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कुशीनगर में फिशरीज इंस्पेक्टर पद से 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त याची को दो माह में सेवानिवृत्ति के समस्त परिलाभों का भुगतान करने या भुगतान न करने का कारण बताने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सुदामा लाल की याचिका पर दिया है।

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याचिका की सुनवाई 21 मार्च को होगी। याची के अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने कहा कि डेढ़ साल पहले सेवानिवृत्त याची को पेंशन आदि सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। न ही इसका कोई कारण बताया गया है। इसलिए विलंब से भुगतान पर वह ब्याज पाने का हकदार है। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। 

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