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हाईकोर्ट ने कहा : रिटायरमेंट विकल्प न देने पर ग्रेच्युटी देने से नहीं कर सकते इनकार

Fri, 11 Mar 2022 11:23 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 11 Mar 2022 11:23 PM IST
सार

याची अजीत कुमार श्रीवास्तव की ओर से तर्क दिया गया कि याची की पत्नी शिवमूर्ति बालिका इंटर कॉलेज केराकत जौनपुर में बायोलॉजी की सहायक अध्यापिका थी। सेवाकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई।

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High Court said: Can not refuse to give gratuity for not giving retirement option
इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 60 साल में सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं भरने और पहले ही मृत्यु हो जाने पर सहायक अध्यापक को ग्रेच्युटी का भुगतान करने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर को सर्वेश कुमारी केस के फैसले के आलोक में ग्रेच्युटी का भुगतान करने पर तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि बिना देरी किए अन्य कार्यवाही पूरी की जाए।

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याची अजीत कुमार श्रीवास्तव की ओर से तर्क दिया गया कि याची की पत्नी शिवमूर्ति बालिका इंटर कॉलेज केराकत जौनपुर में बायोलॉजी की सहायक अध्यापिका थी। सेवाकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान किया गया, लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया। कहा गया कि याची की पत्नी ने सेवानिवृत्ति विकल्प नहीं दिया था।

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