फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court's order: Government should provide shelter to the homeless family from eviction till Diwali.

हाईकोर्ट का आदेश : बेदखली से बेघर परिवार को दीपावली तक आश्रय दे सरकार

Sun, 27 Oct 2024 04:12 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 27 Oct 2024 04:12 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमसेरी की अदालत ने नैनी के महेंद्र सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अदालत में पेश प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मंदर और पुलिस आयुक्त तरुण गाबा को अगली तारीख तक खुद मामले की निगरानी करते हुए विवादित भूमि को सील रखने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
High Court's order: Government should provide shelter to the homeless family from eviction till Diwali.
अदालत - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका लंबित रहने के दौरान प्रशासन की बेदखली की कार्रवाई की वजह से बेघर परिवार को दीपावली मानने के लिए अस्थायी आश्रय देने का आदेश दिया है। साथ ही खफा कोर्ट ने करछना के एसडीएम व नैनी के थाना प्रभारी नैनी को छह नवंबर को अदालत में तलब कर पूछा है कि यथास्थिति के आदेश के बावजूद बेदखली की कार्रवाई कैसे की गई।

विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमसेरी की अदालत ने नैनी के महेंद्र सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अदालत में पेश प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मंदर और पुलिस आयुक्त तरुण गाबा को अगली तारीख तक खुद मामले की निगरानी करते हुए विवादित भूमि को सील रखने का आदेश दिया है।
विज्ञापन


अधिवक्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दलील दी कि याची और विपक्षी के बीच रिहायशी भूमि को लेकर याचिका लंबित है। अदालत ने मामले में यथास्थिति का आदेश पारित किया है। याची उस विवादित भूमि पर सपरिवार निवास कर रहा था। लेकिन, बिना किसी अदालती आदेश के प्रशासनिक अधिकारियों ने उसको भूमि से बेदखल कर दिया। इससे उसका परिवार बेघर होकर सड़क पर रहने के लिए मजबूर है।

विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत ने दीपावली के मद्देनजर मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए प्रयागराज के डीएम और पुलिस आयुक्त को जवाब संग तलब किया था। अदालत में पेश अधिकारियों ने यह स्वीकार किया कि यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश के बावजूद बेदखली की कार्रवाई की गई है। लिहाजा, कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण के साथ याची को राहत दी।

दीपावली मानने के लिए डीएम और पुलिस आयुक्त को बेघर हुए परिवार को अस्थायी आश्रय प्रदान करने का आदेश दिया है। कहा कि दीपावली की छुट्टियों के दौरान वह खुद मामले की निगरानी करेंगे। साथ ही कोर्ट ने अगली तारीख तक विवादित भूमि को सील रखने का आदेश भी दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed