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हाईकोर्ट इलाहाबाद : बीएसपी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी को राहत, अग्रिम जमानत याचिका मंजूर
Wed, 12 Oct 2022 08:25 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 12 Oct 2022 08:25 PM IST
सार
कबर अहमद डंपी ने 1998 का लोकसभा चुनाव आजमगढ़ से लड़ा था। याची और सपा प्रत्याशी बाहुबली रमाकांत यादव के बीच मतदान के एक दिन बाद जमकर फायरिंग हुई थी। पुलिस ने अकबर अहमद डंपी और रमाकांत यादव दोनों के साथ ही उनके समर्थकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया था।
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Prayagraj News : अकबर अहमद डंपी। फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद रहे अकबर अहमद डंपी की अग्रिम जमानत की याचिका की मंजूर कर उन्हें बड़ी राहत दी है। वर्ष 1998 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान रमाकांत यादव व याची अकबर अहमद डंपी के बीच झगड़ा हो गया था और उसमें गोली भी चली थी। हालांकि फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी थी। इसी मामले में दर्ज केस को लेकर याची के खिलाफ वारंट जारी हुआ था।
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जारी वारंट के खिलाफ आजमगढ़ की एमपीएमएलए कोर्ट ने याची पूर्व सांसद को कोई राहत नहीं दी थी और उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। निचली अदालत से अर्जी खारिज होने के बाद याची पूर्व सांसद ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी।
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