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हाईकोर्ट : अतीक के बेटे उमर की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने की खारिज, रंगदारी मांगने का दर्ज है मुकदमा

Mon, 24 Aug 2026 07:01 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 24 Aug 2026 07:01 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ ने दिया है। 

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High Court rejects bail plea of Atiq's son Umar; case registered for demanding extortion money.
उमर अहमद। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ ने दिया है। प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में 26 अप्रैल 2023 को उमर के खिलाफ मोहम्मद मुस्लिम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एफआईआर में उमर और अन्य आरोपियों पर एक करोड़ 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने, अपहरण, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में उमर के अलावा अली अहमद, असाद कालिया, एहतेशाम करीम, अजय और मोहम्मद नसरत को भी आरोपी बनाया गया है।

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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एकलपीठ ने जमानत देने से इन्कार कर दिया। अब उमर की जेल से रिहाई का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। उमर इस समय लखनऊ जेल में बंद है। हाल ही में वह पैरोल पर अपने छोटे भाई अबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रयागराज आया था। अबान की झांसी में सड़क हादसे में मौत हुई थी।

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