हाईकोर्ट : अतीक के बेटे उमर की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने की खारिज, रंगदारी मांगने का दर्ज है मुकदमा
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 24 Aug 2026 07:01 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ ने दिया है।
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उमर अहमद। फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला।