फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   high court rejected cbi enquiry for ssc appointments

एसएससी की नियुक्तियों की सीबीआई जांच से इंकार

Sat, 16 Apr 2016 02:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Sat, 16 Apr 2016 02:18 AM IST
विज्ञापन
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई नियुक्तियों की उच्च स्तरीय या सीबीआई से जांच कराने की मांग हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने जनहित याचिका दाखिल कर नियुक्तियों की जांच कराने की मांग की थी। साथ दो मई 2015 को जारी विज्ञापन रद्द करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने याचिका में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए इसे खारिज कर दिया है।
विज्ञापन


याचिका में कहा गया है कि कमीशन के चेयरमैन द्वारा 20 जनवरी 2016 को लिखे पत्र के मुताबिक घोषित परिणाम में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में गलत तरीका अपनाए जाने का संदेह है जिसकी जांच की जा रही है। कहा गया कि कमीशन कोई जांच एजेंसी नहीं है। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच पुलिस या सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां करती हैं। इससे पूर्व भी सीबीआई द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की जांच की जा चुकी है। हाईकोर्ट ने ऐसे मामले में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए कहा कि यदि कोई गड़बड़ी हुई है जिसके लिए नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन के पत्र से स्पष्ट है कि आयोग ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed