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सीएए के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति नहीं-हाईकोर्ट

Fri, 07 Feb 2020 09:54 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 07 Feb 2020 09:54 PM IST
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high court reject apeal  to demostration in  opposed to caa
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कि अनुमति की मांग राष्ट्रीय हित में नहीं है। इसलिए विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि यदि याची भारतीय नागरिक है तो हर कीमत पर उसे शांति कायम रखनी चाहिए। कोर्ट ने फिरोजाबाद के मो. फुरकान की विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने की मांग में दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए उसे खारिज कर दिया है।
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याचिका पर न्यायमूर्ति भारती सप्रू तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई की। याची का कहना था कि कॉलेज के छात्रों ने सीएए के विरोध में हुसैनी मोहल्ला ग्राउंड में 21 जनवरी को सुबह दस बजे से प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। जिला प्रशासन ने अनुमति देने से इंकार कर दिया। विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का सांविधानिक अधिकार है। उनके सांविधानिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। इसलिए कोर्ट विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए समादेश जारी करे।
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राज्य सरकार के अधिवक्ता बीपी सिंह कछवाह ने कहा कि जिस स्थान पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई थी, वह काफी संवेदनशील स्थान है। 21 जनवरी को ही कई अन्य संगठनों ने भी हुसैनी ग्राउंड में ही प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। 20 दिसंबर को सीएए और एनआरसी के विरोध में शहर में कई गंभीर घटनाएं घटी हैं। पूरे शहर में धारा 144 लागू की गई है। इस स्थिति में प्रदर्शन की अनुमति देने से प्रशासन ने इंकार किया है। कोर्ट ने याचिका में हस्तक्षेप को कोई आधार न पाते हुए इसे खारिज कर दिया।
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