फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court reinstates rejected tenders citing technical deficiencies

High Court : तकनीकी कमियों के नाम पर खारिज निविदाएं बहाल, कम बोली लगाने वाले ठेकेदारों को झटका

Thu, 21 May 2026 07:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 21 May 2026 07:39 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र में खनन पट्टों के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया में तकनीकी कमियों का हवाला देकर ऊंची बोलीदाताओं को बाहर करने को अनुचित माना। कोर्ट कम बोली लगाने वाले ठेकेदारों के पक्ष में जारी आशय पत्र को रद्द कर दिया है।

विज्ञापन
High Court reinstates rejected tenders citing technical deficiencies
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र में खनन पट्टों के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया में तकनीकी कमियों का हवाला देकर ऊंची बोलीदाताओं को बाहर करने को अनुचित माना। कोर्ट कम बोली लगाने वाले ठेकेदारों के पक्ष में जारी आशय पत्र को रद्द कर दिया है।

विज्ञापन


कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी का मुख्य उद्देश्य राज्य के राजस्व को अधिकतम करना है, न कि तुच्छ तकनीकी आधारों पर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को दबाना। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने मेसर्स कांत कंस्ट्रक्शन कंपनी व अन्य की याचिका पर दिया है।
विज्ञापन


जिला प्रशासन ने सोनभद्र के विभिन्न क्षेत्रों में खनन पट्टों के लिए 12 जनवरी 2026 को ई-नीलामी की विज्ञप्ति जारी की थी। याचिकाकर्ताओं ने इस प्रक्रिया में भाग लिया और उनकी बोलियां सबसे ऊंची थीं। इसके बावजूद मूल हलफनामा या डिमांड ड्राफ्ट की भौतिक प्रति समय पर जमा न होने और चालान अपलोड न करने जैसी मामूली तकनीकी कमियों को आधार बनाकर उनके आवेदनों को निरस्त कर दिया गया था। उनके स्थान पर कम बोली लगाने वालों को ठेका दे दिया गया था। इसे याचियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने माना कि जब सभी जरूरी दस्तावेज ई-पोर्टल पर पहले ही सफलतापूर्वक अपलोड किए जा चुके थे तो केवल भौतिक सत्यापन की मामूली चूक को निविदा खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed