फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   high court: refusal to relieve fraud accused

 इलाहाबाद हाईकोर्ट: धोखाधड़ी के आरोपी को राहत से इंकार

Sat, 20 Jun 2020 11:41 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 20 Jun 2020 11:41 PM IST
विज्ञापन
high court: refusal to relieve fraud accused
Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैंक लोन के लिए फर्जी सेल डीड का सहारा लेने के आरोपी लक्ष्य तंवर को राहत देने से इंकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी है। याचिका में सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद की ओर से छ्ह जनवरी 2020 को दाखिल चार्जशीट और 22 जनवरी को जारी समन आदेश को चुनौती दी गई थी।

विज्ञापन


याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सुनवाई की। याची के खिलाफ सीबीआई ने धोखाधड़ी, फर्जी कागजात तैयार करने, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि उसने गाजियाबाद के शास्त्रीनगर में एक प्रापर्टी खरीदने के लिए उसकी फर्जी सेल डीड तैयार कराकर उसे पंजाब नेशनल बैंक में दाखिल कर दिया।
विज्ञापन


इसके जरिए करोड़ों का ऋण लिया गया। याची का कहना था कि उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, उसे फर्जी फंसाया गया है। याचिका का विरोध कर रहे सीबीआई के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश का कहना था कि याची पूरे प्रकरण का मास्टर माइंड है। उसने फर्जी सेल डीड बैंक में प्रस्तुत करके अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपराध  किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इतना ही नहीं याची मुकदमे के विचारण में सहयोग नहीं कर रहा है इसलिए सीबीआई कोर्ट ने उसके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed