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हाईकोर्ट : जीटी रोड से फल, सब्जी विक्रेताओं की बेदखली पर हस्तक्षेप से इनकार

Thu, 16 Jun 2022 12:38 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 16 Jun 2022 12:38 AM IST
सार

पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें  फल, सब्जी बेचने का लाइसेंस दिया गया है। टीन की दुकान बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। सड़क किनारे कब्जा करने का लाइसेंस नहीं है।

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High Court: Refusal to intervene on eviction of fruit, vegetable vendors from GT Road
court new - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौली में जीटी रोड से पटरी दुकानदारों की बेदखली नोटिस के खिलाफ  याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा कि याची विपक्षी अधिकारियों के समक्ष पुनर्वास के लिए अर्जी दे, जिस पर वह नियमानुसार निर्णय लें। यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता व न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने सुजीत कुमार व 25 अन्य फल सब्जी विक्रेताओं की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

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याचीगण का कहना था कि मंडी समिति ने उन्हें सड़क पटरी पर फल व सब्जी बेचने का लाइसेंस दिया है। इसके बावजूद उन्हें दुकान हटाने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर दुकान हटाकर खर्च वसूली की चेतावनी दी गई है। पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें  फल, सब्जी बेचने का लाइसेंस दिया गया है। टीन की दुकान बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। सड़क किनारे कब्जा करने का लाइसेंस नहीं है। इसलिए अधिकारियों से पुनर्वास का अनुरोध करें। 

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