फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Permission can be given to make special appeal only on improper order

हाईकोर्ट : अनुचित आदेश पर ही विशेष अपील करने की दी जा सकती है अनुमति

Fri, 04 Mar 2022 10:34 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 04 Mar 2022 10:34 PM IST
सार

मामला आजमगढ़ का है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करने के लिए मांगी गई थी अनुमति।अपील करने की विशेष अनुमति तभी दी जा सकती है जब प्रथम दृष्टया बरी करने का आदेश अनुचित हो।

विज्ञापन
High Court: Permission can be given to make special appeal only on improper order
allahabad high court - फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ विशेष अपील की अनुमति सीआरपीसी की धारा 378 के तहत तभी दी जा सकती है जब न्यायाधीश का बरी करने का विचार अनुचित हो।

विज्ञापन




कोर्ट ने कहा कि दोषी व्यक्ति को उचित संदेह से परे अपराध स्थापित होने पर दंडित करना अदालत का कर्तव्य है और जब यह स्थापित नहीं होता है तो आरोपी को बरी करना भी कर्तव्य है। यह आदेश न्यायमूर्ति मोहम्मद ने हबीबी की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।
विज्ञापन




मामले में आजमगढ़ की हबीबा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष इस आशय का आवेदन किया था कि उसकेपति और ससुराल वाले दहेज की मांग कर शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। हबीबा के आवेदन को शिकायत के रूप में माना गया।
विज्ञापन
विज्ञापन




मामले में सुनवाई के बाद निचली अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया। हबीबा ने निचली अदालत केफैसले को चुनौती देने केलिए जिला अदालत से स्वीकृति मांगी लेकिन जिला अदालत ने अपील दाखिल करने की स्वीकृति नहीं दी।




इस पर हबीबा ने हाईकोर्ट में सीआरपीसी की धारा 378 केतहत याचिका दाखिल कर निचली अदालत केफैसले को चुनौती देने के लिए स्वीकृति मांगी लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत द्वारा बरी करने का आदेश न्यायोचित है। लिहाजा, उसने याचिका को खारिज कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed