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हाईकोर्ट : हत्या के दोषी को जमानत पर रिहा करने का आदेश, आपराधिक पृष्टभूमि न होने पर मिली राहत

Thu, 18 May 2023 05:00 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 18 May 2023 05:00 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 में हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए झांसी के याची को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील को भी स्वीकार कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर-23 को होगी।

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High Court: Order to release the murder convict on bail, relief due to lack of criminal background
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 में हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए झांसी के याची को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील को भी स्वीकार कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर-23 को होगी।

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न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की पीठ ने नाथूराम कुशवाहा की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची की ओर से कहा गया कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। वह आठ साल से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट के दो मामलों में फैसले का हवाला भी दिया। कहा, उसके खिलाफ कोई और आपराधिक मामला नहीं है। उसका आचरण भी बेहतर रहा है। उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

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कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याची की जमानत मंजूर कर ली। याची को निचली अदालत ने हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसे चुनौती देते हुए जमानत पर रिहा करने की मांग की गई थी।

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