High Court : नोएडा अथॉरिटी से 19,22,778 रुपये वसूल कर याची को भुगतान करने का आदेश
यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकल पीठ ने नोएडा निवासी सुरेंद्र गुप्ता की ओर से जीएसटी विभाग की ओर से लगाए गए अर्थदंड को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है। यह अर्थदंड नोएडा अथॉरिटी की ओर से कर भुगतान को गलत खाते दर्ज करने के कारण लगाया गया था। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम को न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी से 15 दिन में 19,22,778 रुपये वसूल कर याची को भुगतान करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, अथॉरिटी की चूक के लिए सेवा प्रदाता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकल पीठ ने नोएडा निवासी सुरेंद्र गुप्ता की ओर से जीएसटी विभाग की ओर से लगाए गए अर्थदंड को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है। यह अर्थदंड नोएडा अथॉरिटी की ओर से कर भुगतान को गलत खाते दर्ज करने के कारण लगाया गया था। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि याची सेवा प्रदाता कंपनी का मालिक है। लीज एग्रीमेंट के तहत सेवा कर का भुगतान करते हुए रिटर्न भी दाखिल किया था। नोएडा अथॉरिटी की ओर से गलत टैक्स इनवॉइस जारी कर दूसरे खाते में दर्ज कर दी। इसके कारण जीएसटी विभाग ने अनियमितता पाई व याची पर अर्थदंड आरोपित कर दिया। इसके खिलाफ याची ने अपील दाखिल की।
वहीं, नोएडा अथॉरिटी ने इसे अपने कर सलाहकार की गलती बताई। इनके कारण जमा की गई धनराशि गलत हेड में प्रदर्शित हो रही है। लेकिन, याची ने भी समय रहते अथॉरिटी सूचित नहीं किया। कोर्ट ने जीएसटी विभाग की अनावश्यक कार्रवाई की वजह नोएडा अथॉरिटी की चूक को माना। साथ ही डीएम को नोएडा अथॉरिटी से रुपया वसूलने व 15 दिन में याची को भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही एक माह में अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा है।