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हाईकोर्ट : सेवानिवृत नगर पालिका कर्मचारी को ग्रेच्युटी और एरियर देने का आदेश

Sat, 11 Dec 2021 08:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 11 Dec 2021 08:39 PM IST
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High Court: Order to give gratuity and arrears to retired municipal employees
court - फोटो : Social Media

नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को सेवानिवृत्त कर्मचारी की ग्रेच्युटी, एरियर, ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने कमलेश कुमार सचान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तीन की याचिका पर दिया है। उन्होंने हमीरपुर नगर पालिका परिषद राठ के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे सेवानिवृत्त कर्मचारी के सभी तरह के देयों का भुगतान कर तीन महीने में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च 2022 को होगी।

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याची के अधिवक्ता वेणु गोपाल ने कहा कि याची 31 दिसंबर 2014 को सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन आज तक उसका ग्रेच्युटी, एरियर, ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे का भुगतान नहीं किया गया। उसे पेंशन का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने साक्ष्यों को देखते हुए नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को सेवानिवृत्त कर्मचारी के समस्त देयों का भुगतान कर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। 

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