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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Order to fill 30 vacant posts of APO, High Court gave the order while hearing several petitions

High Court : एपीओ के रिक्त 30 पदों को भरने का आदेश, हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया आदेश

Wed, 29 May 2024 10:36 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 29 May 2024 10:36 AM IST
सार

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2022 में यूपी एपीओ की 69 सीट पर भर्ती निकाली थी। इसका फाइनल परिणाम 21 जून 2023 को जारी किया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से न्यायिक सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया।

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High Court: Order to fill 30 vacant posts of APO, High Court gave the order while hearing several petitions
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एपीओ के रिक्त 30 पदों को भरने के लिए सरकार को प्रतीक्षा सूची जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य में अभियोजन अधिकारियों की कमी के कारण न्याय व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो और कार्य सुचारू रूप से चल सके, इसलिए रिक्त पदों को भरा जाए। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह व न्यायमूर्ति डी रमेश की कोर्ट ने विकास सिंह व 21 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याची वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे व सुनील कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।

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मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2022 में यूपी एपीओ की 69 सीट पर भर्ती निकाली थी। इसका फाइनल परिणाम 21 जून 2023 को जारी किया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से न्यायिक सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस दौरान यूपी एपीओ के 24 अभ्यर्थियों का चयन न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए हो गया। ऐसे में एपीओ के कुल 24 पद रिक्त हो गए, बाद में ये बढ़कर 30 पद हो गए। इन रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतियोगी छात्रों ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में एक रिट याचिका दाखिल की। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई कर आदेश देते हुए सरकार को निर्देशित किया की एपीओ की बची हुई रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी करके भरा जाए।

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