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दिल्ली-एनसीआर सहित इन शहरों के सभी अनैतिक स्पा सेंटर होंगे बंद, हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश

Wed, 23 Oct 2019 05:44 PM IST
Abhishek Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: Abhishek Singh Updated Wed, 23 Oct 2019 05:44 PM IST
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High court order Police over aganist Inauthentic Spa centre
इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ के पुलिस अधीक्षकों को स्पा सेंटर को लेकर निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि वह अपने शहरों में चल रहे ऐसे स्पा सेंटर, मसाज पार्लर, ब्यूटी पार्लर आदि बंद कराएं जहां अनैतिक देह व्यापार किया जा रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा यदि इस आशय का कोई प्रत्यावेदन दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी उस पर गंभीरता से विचार कर तत्काल कार्रवाई करें।

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बता दें कि हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में कहा गया है कि स्पा सेंटर और मसाज पार्लर के जरिए अनैतिक देह व्यापार का धंधा पूरे एनसीआर में फल फूल रहा है। इन सेंटरों में बड़ी संख्या में लड़कियां देह व्यापार में लिप्त है। पिछले दिनों कुछ स्थानों पर पड़े छापे में, बड़ी मात्रा में लड़कियां पकड़ी गई और से इन सेंटरों को बंद कराने का निर्देश देने की मांग की गई। 
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हाईकोर्ट ने मामले में प्रदेश सरकार और संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है और निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता यदि ऐसा प्रत्यावेदन देता है तो अधिकारी उस पर तत्काल कार्रवाई करें।

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