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Allahabad High Court : निषाद पार्टी के विधायक को हाईकोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब

Fri, 27 May 2022 09:52 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 27 May 2022 09:52 PM IST
सार

याची की ओर से कहा गया कि इस चुनाव में धांधली हुई है और सही तथ्यों को छिपाकर रमेश चुनाव जीते हैं। विपक्षी रमेश ने अपने आपराधिक इतिहास को छुपाया है तथा अपनी आय व संपत्तियों का गलत ब्यौरा पेश किया है। कहा यह भी गया है कि ईवीएम में पोल से ज्यादा मतों की गिनती की गई है।

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High Court notice to Nishad Party MLA Ramesh sought reply
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

शाहगंज, जौनपुर से निषाद पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विजयी रमेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह नोटिस उनके चुनाव को शून्य घोषित करने को लेकर दाखिल एक चुनाव याचिका पर जारी किया है। चुनाव याचिका चुनाव हारे जौनपुर के शैलेंद्र यादव ललई ने दाखिल की है।

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याची की ओर से कहा गया कि इस चुनाव में धांधली हुई है और सही तथ्यों को छिपाकर रमेश चुनाव जीते हैं। विपक्षी रमेश ने अपने आपराधिक इतिहास को छुपाया है तथा अपनी आय व संपत्तियों का गलत ब्यौरा पेश किया है। कहा यह भी गया है कि ईवीएम में पोल से ज्यादा मतों की गिनती की गई है।
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न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने इस चुनाव याचिका पर सुनवाई के बाद विपक्षी रमेश को नोटिस जारी किया है और उनसे 18 जुलाई 2022 तक इस याचिका पर अपना लिखित जवाब साक्ष्य समेत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 18 जुलाई 22 को यदि विपक्षी की तरफ  से जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो अदालत इस केस की सुनवाई उनकी गैरहाजिरी में शुरू करेगी।

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