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High Court : कुशीनगर के शिक्षा अधिकारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

Fri, 18 Apr 2025 02:41 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 18 Apr 2025 02:41 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुशीनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम जिवान मौर्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने शंभू राव की अवमानना अर्जी पर दिया है।

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High Court Non-bailable warrant issued against Kushinagar education officer
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुशीनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम जिवान मौर्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने शंभू राव की अवमानना अर्जी पर दिया है।

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न्यायालय ने कार्यालय रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि विपक्षी पक्ष को नोटिस तामील किया गया था। इसके भी बाद 16 अप्रैल 2025 को हुई सुनवाई में न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही अनुपालन हलफनामा या छूट आवेदन दाखिल किया गया। स्थायी वकील ने बताया कि विपक्षी के कार्यालय को एक पत्र फैक्स के माध्यम से भेज गया था। इसके बाद भी न्यायालय में जवाब दाखिल नहीं किया।
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कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। एक सप्ताह के भीतर संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से वारंट को तामील किया जाएगा। विपक्षी को अगली सुनवाई में उपस्थित होकर यह बताना होगा कि उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

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