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हाईकोर्ट : अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोरांव चेयरमैन के खिलाफ गैर जमानती वारंट
Sat, 16 Jul 2022 10:09 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 16 Jul 2022 10:09 PM IST
सार
पीड़िता के पिता ने 01 नवंबर 2019 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और आरोप लगाया कि अंशू केसरी, पंकज केसरी और दीपक केसरी ने मिलकर पुत्री का अपहरण करके दुष्कर्म किया है। पीड़िता के बयान से स्पष्ट हुआ कि उक्त अभियुक्तों के अलावा आरोपी गोपाल सराफ भी अपहरण एवं दुष्कर्म मामले में संलिप्त है।
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हाईकोर्ट।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
नैनी थाना अंतर्गत अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में आरोपी कोरांव नगर पंचायत के चेयरमैन गोपाल सराफ उर्फ नरसिंह केसरी के विरुद्ध शनिवार को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पूनम ने सहायक शासकीय अधिवक्ता राहुल मिश्र के तर्कों को सुनकर दिया है।
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पीड़िता के पिता ने एक नवंबर 2019 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और आरोप लगाया कि अंशू केसरी, पंकज केसरी और दीपक केसरी ने मिलकर पुत्री का अपहरण करके दुष्कर्म किया है। पीड़िता के बयान से स्पष्ट हुआ कि उक्त अभियुक्तों के अलावा आरोपी गोपाल सराफ भी अपहरण एवं दुष्कर्म मामले में संलिप्त है।
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प्रभाव से चेयरमैन गोपाल सराफ ने आरोप पत्र से अपना नाम हटवा लिया, किंतु अदालत ने संकलित साक्ष्य के आधार पर आरोपी गोपाल सराफ के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने का आदेश जारी किया। उक्त मामले में आरोपी के न्यायालय के समक्ष गैरहाजिर होने के कारण विशेष पॉक्सो कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।
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