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क्षेत्रीय प्रबंधक के विरुद्ध सीबीआई जांच का आदेश

Tue, 28 Apr 2015 12:15 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला इलाहाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला इलाहाबाद Updated Tue, 28 Apr 2015 12:15 AM IST
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हाईकोर्ट ने यूपीएसआईडीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक संजय तिवारी के खिलाफ जांच करने का सीबीआई को आदेश दिया है। सीबीआई अनिल कुमार वर्मा और मनमोहन के खिलाफ पहले से जांच कर रही है। इन लोगों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और यूपीएसआईडीसी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप है। सीबीआई ने संजय तिवारी के खिलाफ यह कहते हुए जांच से इंकार कर दिया था कि उनकी जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी लंबित है।
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कृष्ण प्रताप कौशिक द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ सीबीआई की इस दलील को अस्वीकार करते हुए संजय तिवारी के खिलाफ जांच करने का सीबीआई को निर्देश दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने चार जुलाई 2013 को आदेश दिया था कि अनिल कुमार वर्मा, मनमोहन और संजय तिवारी के खिलाफ जांच करें। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सीबीआई ने अनिल वर्मा और मनमोहन के खिलाफ जांच करने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई है मगर संजय तिवारी के खिलाफ जांच नहीं की गई। खंडपीठ ने उनकी भी जांच कराकर प्रारंभिक रिपोर्ट 13 मई को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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