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सभी केंद्र: मनरेगा लोकपालों की तीन माह में नियुक्ति करे सरकार
अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद
Updated Sat, 16 Jan 2016 11:49 PM IST
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हाईकोर्ट ने मनरेगा एक्ट के तहत लोकपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया तीन माह में पूरी करने का प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है। प्रदेश सरकार के इस आश्वासन के बाद कि लोकपालों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है तथा आवेदन मांगे गए हैं, कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार करे कि किस जिले में कौन लोकपाल नियुक्त हुआ है। आम जनता को पता होना चाहिए कि वह अपनी शिकायत कहां और किससे करें।
जगरूप सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। याचिका में मनरेगा लोकपालों की नियुक्ति प्रक्रिया में हो रहे विलंब का मामला उठाया गया। बताया गया कि केंद्र सरकार सात सितंबर 2009 को अधिसूचना जारी कर राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि मनरेगा के तहत प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए एक्ट के प्रावधानोें के तहत एक समिति का गठन किया जाए। राज्य सरकार को हर जिले में एक या इससे अधिक लोगों की नियुक्ति करनी थी।
प्रदेश सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत एक सिंतबर 2012 को लोकपालों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग ने लोकपालों की नियुक्ति के संबंध में संशोधित निर्देश जारी कर दिए। इस वजह से नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब हुआ है। इसके बावजूद सरकार ने 20 जनवरी 2014 को 20 लोकपालों की नियुक्ति कर दी है। शेष पदों को भरने के लिए आवेदन मांगाए गए हैं। इसकी अंतिम तिथि 15 फरवरी 2016 है। कोर्ट ने कहा कि सरकार नियुक्ति प्रक्रिया की सूचना का समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करे।
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जगरूप सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। याचिका में मनरेगा लोकपालों की नियुक्ति प्रक्रिया में हो रहे विलंब का मामला उठाया गया। बताया गया कि केंद्र सरकार सात सितंबर 2009 को अधिसूचना जारी कर राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि मनरेगा के तहत प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए एक्ट के प्रावधानोें के तहत एक समिति का गठन किया जाए। राज्य सरकार को हर जिले में एक या इससे अधिक लोगों की नियुक्ति करनी थी।
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प्रदेश सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत एक सिंतबर 2012 को लोकपालों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग ने लोकपालों की नियुक्ति के संबंध में संशोधित निर्देश जारी कर दिए। इस वजह से नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब हुआ है। इसके बावजूद सरकार ने 20 जनवरी 2014 को 20 लोकपालों की नियुक्ति कर दी है। शेष पदों को भरने के लिए आवेदन मांगाए गए हैं। इसकी अंतिम तिथि 15 फरवरी 2016 है। कोर्ट ने कहा कि सरकार नियुक्ति प्रक्रिया की सूचना का समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करे।
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