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Prayagraj News: प्रमुख सचिव 22 को तलब
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हाईकोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को 22 को दोबारा किया तलब
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल एवं जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने मंगलवार को यूपी के मुख्य सचिव को 22 दिसंबर को दोबारा तलब किया है। पूर्व पारित आदेश के क्रम में मंगलवार को मुख्य सचिव को हाईकोर्ट आना था, परंतु उनकी ओर से हलफनामा दाखिल कर कहा गया कि वह इस समय इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए देश से बाहर हैं। ऐसे में उनकी हाजिरी माफ की जाय।
कोर्ट ने मुख्य सचिव के हाजिर न होने पर नाराजगी जताई परंतु उन्हें पुन: 22 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव के कोर्ट में न आने पर शासन की ओर से प्रमुख सचिव विधि कोर्ट में उपस्थित रहे। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया, मुख्य सचिव तथा कई अन्य अपर मुख्य सचिव नौ दिसंबर से 16 दिसंबर तक देश से बाहर इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए गए हैं। ऐसे में उनकी हाजिरी माफ की जाय।
कोर्ट ने मुख्य सचिव को मुकदमों की फाइलें कोर्ट में न आने, कोर्ट के आदेशों के बावजूद केसों में जवाबी हलफनामा दाखिल न होने, सरकारी वकीलों के फोन कॉल अधिकारियों की ओर से रिसीव न करने, जरूरी इंस्ट्रक्शन कोर्ट में न देने आदि को लेकर चीफ जस्टिस की बेंच ने प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब किया था।
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अधिकारियों के इस रवैये पर खेद व्यक्त करते हुए कोर्ट ने कहा, प्रदेश के महाधिवक्ता भी कहने लगे हैं कि अधिकारी उनकी भी नहीं सुनते। कोर्ट ने उक्त आदेश ध्रुव राज बरनवाल तथा कई अन्य की ओर से दाखिल विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए पारित किया। इस मामले में कोर्ट अब 22 दिसंबर को सुनवाई करेगी।
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अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार 19 को तलब
कोर्ट ने एक अन्य मामले में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार को भी 19 दिसंबर 22 को तलब किया है। इन्हें एक जनहित याचिका में हलफनामा दाखिल करना था, परंतु इनके भी इन्वेस्टर्स समिट में विदेश में होने से हलफनामा दाखिल नहीं हो सका था। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने उन्हें 19 दिसंबर 22 को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया है।
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इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल एवं जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने मंगलवार को यूपी के मुख्य सचिव को 22 दिसंबर को दोबारा तलब किया है। पूर्व पारित आदेश के क्रम में मंगलवार को मुख्य सचिव को हाईकोर्ट आना था, परंतु उनकी ओर से हलफनामा दाखिल कर कहा गया कि वह इस समय इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए देश से बाहर हैं। ऐसे में उनकी हाजिरी माफ की जाय।
कोर्ट ने मुख्य सचिव के हाजिर न होने पर नाराजगी जताई परंतु उन्हें पुन: 22 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव के कोर्ट में न आने पर शासन की ओर से प्रमुख सचिव विधि कोर्ट में उपस्थित रहे। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया, मुख्य सचिव तथा कई अन्य अपर मुख्य सचिव नौ दिसंबर से 16 दिसंबर तक देश से बाहर इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए गए हैं। ऐसे में उनकी हाजिरी माफ की जाय।
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कोर्ट ने मुख्य सचिव को मुकदमों की फाइलें कोर्ट में न आने, कोर्ट के आदेशों के बावजूद केसों में जवाबी हलफनामा दाखिल न होने, सरकारी वकीलों के फोन कॉल अधिकारियों की ओर से रिसीव न करने, जरूरी इंस्ट्रक्शन कोर्ट में न देने आदि को लेकर चीफ जस्टिस की बेंच ने प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब किया था।
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अधिकारियों के इस रवैये पर खेद व्यक्त करते हुए कोर्ट ने कहा, प्रदेश के महाधिवक्ता भी कहने लगे हैं कि अधिकारी उनकी भी नहीं सुनते। कोर्ट ने उक्त आदेश ध्रुव राज बरनवाल तथा कई अन्य की ओर से दाखिल विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए पारित किया। इस मामले में कोर्ट अब 22 दिसंबर को सुनवाई करेगी।
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अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार 19 को तलब
कोर्ट ने एक अन्य मामले में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार को भी 19 दिसंबर 22 को तलब किया है। इन्हें एक जनहित याचिका में हलफनामा दाखिल करना था, परंतु इनके भी इन्वेस्टर्स समिट में विदेश में होने से हलफनामा दाखिल नहीं हो सका था। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने उन्हें 19 दिसंबर 22 को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया है।