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High Court : सजा बढ़वाने के लिए सरकार की ओर से दाखिल अपील के खिलाफ सांसद अफजाल के वकील ने दाखिल की आपत्ति
Mon, 03 Jun 2024 05:56 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 03 Jun 2024 05:56 PM IST
सार
विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में एमपीएमएलए कोर्ट गाजीपुर ने सांसद अफजाल अंसारी समेत अन्य चार साल की सजा सुनाई है। सरकार ने इस सजा को नाकाफी मानते हुए सजा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। सांसद अफजाल के वकीलों ने इस पर आपत्ति की है।
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सांसद अफजाल अंसारी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा बढ़ाने की मांग में दाखिल सरकार की अपील पर सोमवार को अफजाल अंसारी के वकील ने आपत्ति दाखिल की। कोर्ट अब इस मामले में दो जुलाई को सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह के समक्ष अफजाल अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी एवं डीएस मिश्र व एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने बहस की।
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गौरतलब है कि अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने चार साल कैद की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने अपील दाखिल की है। अपील में सजा को रद्द करने की मांग की गई है। विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के आधार पर मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था।
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हाईकोर्ट ने पूर्व में अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस पर अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर स्थगनादेश देते हुए हाईकोर्ट को अपील का निस्तारण 30 जून तक करने का निर्देश दिया था। अफजाल की ओर से इस मामले में अपत्ति दाखिल करने का समय मागा गया था। कोर्ट ने तीन जून की तारीख़ तय की थी। सोमवार को आपत्ति दाखिल होने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए दो जुलाई की तारीख़ तय की है।
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