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हाईकोर्ट : असिस्टेंट प्रोफेसर साक्षात्कार में इविवि से जवाब तलब
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असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार मामले में इविवि से जवाब तलब
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) को निर्देश दिया है कि वह छह मई से हो रहे असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलाजी के साक्षात्कार में याची डॉ. प्रीति पांडेय को भी शामिल होने दें। साथ ही याचिका पर एक सप्ताह में जवाब भी मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने डॉ. प्रीति पांडेय की याचिका पर दिया है।
याची ने इविवि में असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलाजी के लिए आवेदन किया है। कंप्यूटर में उसे 83 एपीआई अंक मिले हैं। यह भी कहा गया है कि 2016-17 व 2019 में भी विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन कोई चयन नहीं किया गया। इविवि ने जानबूझकर कर इस वर्ष चयन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया, जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के मानक के विपरीत है। याची पूरी तरह अर्हता रखती है, उसके एपीआइ अंक कट आफ मार्क्स से अधिक हैं। अगली सुनवाई 11 मई को होगी।
रजिस्ट्रार ने याची को भेजा पत्र, कहा दाखिल की है विशेष याचिका
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में एक तरफ हाईकोर्ट ने याची डॉ. प्रीती पांडेय को परीक्षा में शामिल करने का आदेश पारित किया है वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट के पांच मई के आदेश के खिलाफ विशेष याचिका दाखिल की है। यह जानकारी इविवि केरजिस्ट्रार एनके शुक्ला ने डॉ. प्रीती पांडेय को भेजे पत्र में दी है। रजिस्ट्रार ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मामले में पांच मई को पारित आदेश केखिलाफ उन्हें राहत मिलेगी। इस वजह से इविवि प्रशासन याची को साक्षात्कार में शामिल होने की स्वीकृति नहीं प्रदान करता है।
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) को निर्देश दिया है कि वह छह मई से हो रहे असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलाजी के साक्षात्कार में याची डॉ. प्रीति पांडेय को भी शामिल होने दें। साथ ही याचिका पर एक सप्ताह में जवाब भी मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने डॉ. प्रीति पांडेय की याचिका पर दिया है।
याची ने इविवि में असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलाजी के लिए आवेदन किया है। कंप्यूटर में उसे 83 एपीआई अंक मिले हैं। यह भी कहा गया है कि 2016-17 व 2019 में भी विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन कोई चयन नहीं किया गया। इविवि ने जानबूझकर कर इस वर्ष चयन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया, जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के मानक के विपरीत है। याची पूरी तरह अर्हता रखती है, उसके एपीआइ अंक कट आफ मार्क्स से अधिक हैं। अगली सुनवाई 11 मई को होगी।
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रजिस्ट्रार ने याची को भेजा पत्र, कहा दाखिल की है विशेष याचिका
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में एक तरफ हाईकोर्ट ने याची डॉ. प्रीती पांडेय को परीक्षा में शामिल करने का आदेश पारित किया है वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट के पांच मई के आदेश के खिलाफ विशेष याचिका दाखिल की है। यह जानकारी इविवि केरजिस्ट्रार एनके शुक्ला ने डॉ. प्रीती पांडेय को भेजे पत्र में दी है। रजिस्ट्रार ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मामले में पांच मई को पारित आदेश केखिलाफ उन्हें राहत मिलेगी। इस वजह से इविवि प्रशासन याची को साक्षात्कार में शामिल होने की स्वीकृति नहीं प्रदान करता है।
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