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High Court : प्रधान के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की जांच दो माह में पूरी की जाए, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
Mon, 09 Mar 2026 03:41 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 09 Mar 2026 03:41 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के कुंदरकी विकास खंड स्थित तेवर पट्टी ग्राम पंचायत के प्रधान के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच दो महीने के भीतर पूरा करने निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार की एकल पीठ ने योगेंद्र सिंह की याचिका पर दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के कुंदरकी विकास खंड स्थित तेवर पट्टी ग्राम पंचायत के प्रधान के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच दो महीने के भीतर पूरा करने निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार की एकल पीठ ने योगेंद्र सिंह की याचिका पर दिया है।
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याची का आरोप था कि प्रधान की ओर से विकास कार्यों में धांधली की गई है। इस संबंध में डीएम ने नौ दिसंबर 2025 को जिला समाज कल्याण अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। अभी तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
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याची के अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने दलील दी कि पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी हो गई तो यह शिकायत निष्प्रभावी हो जाएगी। इसलिए जांच जल्द पूरी की जानी चाहिए। कोर्ट ने डीएम को निर्देशित किया है कि वह नौ दिसंबर 2025 के आदेश के क्रम में शुरू की गई प्रारंभिक जांच को पूरा कराएं।
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